यमनोत्री विधायक संजय डोभाल, बड़कोट पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल के साथ उनके 22 समर्थकों समेत 150 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

देहरादून/नैनीताल

उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, बड़कोट पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके डेढ़ सौ समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है।

पिछले सितम्बर के महीने में पुलिस द्वारा बड़कोट में एक युवक की पिटाई के विरोध में विधायक संजय डोभाल, पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके समर्थकों ने बड़कोट में नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया था।

पुलिस ने 6 सितम्बर को विधायक संजय डोभाल, पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल और 22 अन्य नामजद व्यक्तियों के साथ-साथ करीब डेढ़ सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और हाईवे जाम करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

विधायक संजय डोभाल ने दर्ज मुकदमे को निरस्त करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लेकर हाईाकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

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